विद्युत अधिनियम के मसौदे में पिछड़े राज्यों के हितों की हो सुरक्षा: हेमंत सोरेन

Edited By Diksha kanojia, Updated: 04 Jul, 2020 03:17 PM

protection of interests of backward states in the draft electricity act

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि नए विद्युत अधिनियम के मसौदे में कमजोर और पिछड़े राज्यों के साथ बिजली उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि नए विद्युत अधिनियम के मसौदे में कमजोर और पिछड़े राज्यों के साथ बिजली उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।

जानकारी के अनुसार, सोरेन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बिजली मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान कहा कि राज्य की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे और ग्रामीण इलाके में रहती है। राज्य सरकार इनके घरों में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 

इसलिए विद्युत अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2020 में क्रॉस सब्सिडी के मूल्य का निर्धारण करने की शक्ति को राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) के साथ बनाए रखा जाए। ताकि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के टैरिफ का निर्धारण कर सके।

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