झारखंड में 20 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी ऑफलाइन

Edited By Nitika, Updated: 17 Sep, 2021 12:37 PM

schools from class 6 to 8 will open from september 20

झारखंड में कोरोना संक्रमण पर अंकुश के बाद अब राज्य में भी जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। देशभर के कई राज्यों में स्कूल-कॉलेजों में ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद झारखंड में भी कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 20 सितंबर से खुल जाएंगे।

 

रांचीः झारखंड में कोरोना संक्रमण पर अंकुश के बाद अब राज्य में भी जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। देशभर के कई राज्यों में स्कूल-कॉलेजों में ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद झारखंड में भी कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 20 सितंबर से खुल जाएंगे। इस संबंध में गुरुवार को देर शाम गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने अधिसूचना जारी कर दी।
PunjabKesari
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में पूर्व की भांति ऑफलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। वहीं स्कूल खोलने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सभी विद्यार्थी, शिक्षक और स्कूल कर्मी मॉस्क लगाएंगे। वहीं डिजिटल पढ़ाई की सुविधा भी जारी रहेगी। क्लास में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगा। इस दौरान सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। ऑफलाइन टेस्ट और परीक्षाएं नहीं होगी। शिक्षकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जांच अभियान चलाया जाएगा। स्कूल में एसी का कम से कम उपयोग और शुद्ध हवा के लिए खिड़की दरवाजे को खुला रखने की सलाह दी गई है। कक्षा 6 से 12वीं तक अधिकतम 4 घंटे तक ही पढ़ाई होगी।
PunjabKesari
वहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गई है। यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन क्लास होगा और वे सभी आदेश लागू होंगे, जो कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए लागू होंगे। आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी इन्हीं सब आदेश के तहत ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गई है। जबकि कोचिंग संस्थान में सिर्फ 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गई है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को भी एसओपी के तहत कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मिल गयी है। सभी सभी परीक्षाओं का ऑफलाइन आयोजन भी अब हो सकेगा।

आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से खेल गतिविधियों के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत स्वीमिंग को छोड़कर अन्य सभी खेल गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है। सभी खेल प्रशिक्षण सेंटर भी खुलेंगे। लेकिन शिक्षक, प्रशिक्षक और अन्य कर्मियों को टीका लगाना होगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत घरों तक पोषण सामग्री पहुंचाई जाएगी। सभी स्टेडियम और जिम को भी खोलने की अनुमति दी गई है। जबकि पार्क को रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में खोलने की अनुमति दी गई है। स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। यात्री बसों के अंतरराज्यीय परिवहन को भी अब मंजूरी मिल गई है। दूसरी तरफ सभी सभी पारिवारिक कार्यक्रम 100 की संख्या के साथ आयोजन की अनुमति दी गई है। जुलूस, मेला-प्रदर्शनी पर अभी रोक जारी रहेगी। धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को दो गज की दूरी के साथ अनुमति दी गई है। जबकि दुर्गा पूजा को लेकर भी कई गाइडलाइन जारी किए गए है।
PunjabKesari
सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेगी, जबकि रेस्टोरेंट 11 बजे तक खुलेंगे। सभी दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात बजे तक खुलेगी, जबकि शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक बंद रहेंगे, लेकिन इसमें बार, रेस्टोरेंट, सब्जी, फल दुकान, राशन दुकान, फुटपाथ दुकान, मिठाई दुकान, पोल्ट्री, दूध सहित अन्य दुकानों को रविवार को भी खोलने की अनुमति दी गई है। जबकि आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें भी रविवार को खुलेगी। सिनेमा हॉल, मल्टीपलैक्स, थियेटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 8  बजे तक खुलेंगे। क्लब रात 10 बजे तक खुलेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति होगी।
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!