Edited By Diksha kanojia, Updated: 12 Jul, 2020 12:35 PM
झारखंड में दुमका जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुरूप अवैध रूप से बालू के उठाव तथा बिना कागजात के क्षमता से अधिक पत्थर एवं अन्य खनिजों की ढुलाई करने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
दुमकाः झारखंड में दुमका जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुरूप अवैध रूप से बालू के उठाव तथा बिना कागजात के क्षमता से अधिक पत्थर एवं अन्य खनिजों की ढुलाई करने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
उपायुक्त राजेश्वरी बी. ने शनिवार को खनन टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि एनजीटी के आदेश पर दुमका सहित पूरे झारखंड में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन और उठाव पर रोक लगाई गई है। बरसात में बालू खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मद्देनजर एनजीटी ने रोक लगाई है।
इस दौरान बालू खनन या उठाव करते पकड़े जाने पर संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।