झारखंड में निलंबित IAS पूजा सिंघल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी

Edited By Diksha kanojia, Updated: 18 Aug, 2022 04:08 PM

suspended ias pooja singhal in jharkhand filed an application in hc for bail

इससे पहले पूजा सिंघल की जमानत याचिका को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोटर् में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।

 

रांचीः झारखंड में मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी से गिरफ्तार और निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गयी है।

इससे पहले पूजा सिंघल की जमानत याचिका को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोटर् में नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। फिलहाल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। ईडी ने 5 मई को आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा तथा सीए सुमन कुमार समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसके बाद पहले सीए सुमन कुमार और फिर पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गयी, जिसमें ईडी को बेहिसाब पैसे और आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

इस दौरान ईडी ने छापेमारी में सीए सुमन कुमार के आवास से 19.31 करोड़ रुपए नकद भी जब्त किए थे। पूजा सिंघल समेत तीन आरोपियों को बुधवार को ही ईडी विशेष अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत अवधि को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।

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