Edited By Diksha kanojia, Updated: 28 Jul, 2022 05:10 PM
जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की बरसी (पुण्यतिथि) पर उनकी मौत मामले मे न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने 2 लोगों को दोषी करार दिया है।
धनबाद: जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की बरसी (पुण्यतिथि) पर उनकी मौत मामले मे न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने 2 लोगों को दोषी करार दिया है।
न्यायाधीश पाठक ने लखन वर्मा वरूण वर्मा को धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया। दोनों आरोपियों को 6 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को हुई थी। एक सुबह वह रणधीर वर्मा चौक के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। इस वजह से उनकी मौत हो गयी