सदन में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक पारित, पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर नहीं होगी जेल

Edited By Nitika, Updated: 30 Mar, 2022 04:59 PM

prohibition and excise amendment bill 2022 passed in bihar assembly

बिहार विधानसभा में आज मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है। इस विधेयक के द्वारा शराबबंदी कानून में कई बदलाव किए जा रहे हैं।

 

पटनाः बिहार विधानसभा में आज मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है। इस विधेयक के द्वारा शराबबंदी कानून में कई बदलाव किए जा रहे हैं। शराब पीते हुए पकड़े गए व्यक्ति को नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेक के समक्ष पेश किया जाएगा। साथ ही पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जेल नहीं जाना होगा।
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पहली बार पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट के सामने ही जुर्माना देकर पकड़ा गया आरोपी छूट सकता है। जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की सजा हो सकती है। वहीं बार-बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा।
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जुर्माने की राशि राज्य सरकार के द्वारा तय की जाएगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान पेश नहीं करना होगा। पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं। नमूना सुरक्षित रखकर जब्त शराब और अन्य सामान को नष्ट किया जा सकेगा।
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डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं है। बता दें कि मामले की सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी। धारा-37 में सजा पूरी कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा। इसके अतिरिक्त तलाशी, जब्ती और शराब नष्ट करने को लेकर विशेष नियम है।
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