जहरीली शराबकांड मामले में 14 आरोपियों से 88 लाख क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश

Edited By Updated: 28 Jan, 2017 08:53 PM

wine case of 14 accused in the case in order to collect 88 million

बिहार के गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र के चर्चित खजुरबानी जहरीली शराबकांड मामले में न्यायालय ने आज 14 आरोपियों

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र के चर्चित खजुरबानी जहरीली शराबकांड मामले में न्यायालय ने आज 14 आरोपियों से 88 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि वसूलने आ आदेश दिया। जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने यहां मामले में सुनवाई के बाद 14 आरोपियों से 88 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि वसूली किये जाने का आदेश दिया है ।

जहरीली शराब पीने से मरे 19 लोगों के आश्रितों को प्रति आश्रित 4 लाख रुपये के दर से 76 लाख रुपये और अपनी आंख गंवा चुके या गंभीर रूप से बीमार पड़े छह लोगो को प्रति व्यक्ति दो लाख रुपये के दर से 12 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन आरोपियो को क्षतिपूर्ति की राशि 30 दिनो के अंदर जमा करने का आदेश देते हुए कहा कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना राशि को जमा नहीं कराया गया तो इन आरोपियों की जब्त संपति को नीलाम कर राशि की वसूली की जाए ।

गौरतलब है कि 16 अगस्त 2016 को खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी तथा छह लोग अंधे या गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। इस सिलसिले में नगर थाना में छठु पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश चौधरी, सनोज चौधरी, ग्रहण पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी, मुन्ना चौधरी, कैलासो देवी, रीता देवी, इंदू देवी, समेत 14 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था ।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!