Edited By Nitika, Updated: 23 Aug, 2024 08:10 AM
बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जेल में बंद अभियुक्त पंकज कुमार से जेल में ही पूछताछ करने की अनुमति...
पटनाः बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जेल में बंद अभियुक्त पंकज कुमार से जेल में ही पूछताछ करने की अनुमति दी है।
सीबीआई की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी रिंकू की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया था कि अभियुक्त पंकज कुमार से आवश्यक पूछताछ करनी है। आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त पंकज कुमार से जेल में जाकर पूछताछ करने की इजाजत सीबीआई को दी है। इस अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर लेकर सीबीआई पूर्व में भी पूछताछ कर चुकी है।
गौरतलब है कि 05 मई 2024 को पूरे देश में नीट 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में पटना के शास्त्रीनगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और शास्त्रीनगर थाना कांड संख्या 358/2024 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की। बाद में मामला आर्थिक अपराध ईकाई को सौंप दिया गया। उसके बाद प्रश्न पत्र लीक होने का मामला उजागर हुआ और केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई 23 जून 2024 को अपनी प्राथमिकी आरसी 224/2024 के रूप में भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज करने के बाद अनुसंधान कर रही है।
अदालत में यह मामला आरसी 6ई/2024 के रूप में दर्ज है। इस मामले में अभी तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई इस मामले में 01 जुलाई 2024 को 13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। अनुसंधान अभी जारी है। वर्तमान में 40 अभियुक्त जेल में बंद हैं, दो अभियुक्त से सीबीआई हिरासती पूछताछ कर रही है जबकि तीन अभियुक्त जमानत पर मुक्त हो चुके हैं।