Edited By Ramanjot, Updated: 02 Oct, 2020 12:47 PM
निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए इस बार वृद्ध एवं दिव्यांग के अलावा पंद्रह तरह की अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों को मतदान के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
पटनाः निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए इस बार वृद्ध एवं दिव्यांग के अलावा पंद्रह तरह की अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों को मतदान के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार आई टीम ने तीन दिन तक अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गहन समीक्षा की। इसके बाद सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की इच्छा रखने वाले 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं के घर से बूथ स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) ही उनके आवेदन लेकर पीठासीन पदाधिकारी (आरओ) तक पहुंचाएंगे। इस दिशा-निर्देश की प्रति सभी को दी जा रही है।
सुनील अरोड़ ने बताया कि वृद्ध एवं दिव्यांग के अलावा इस बार आयोग ने 15 तरह की अनिवार्य सेवाओं में लगे कर्मियों को मतदान के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इनमें विद्युत विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), रेलवे, डाक एवं टेलीग्राम, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, कॉम्फेड एवं उससे जुड़ी दुग्ध सहकारी इकाई, कोविड-19 के इलाज से जुड़े स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), विमानन, पथ परिवहन निगम की लंबी दूरी की सेवाओं से जुड़े कर्मचारी, अग्निशमन, यातायात, एंबुलेंस, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी शामिल हैं।