निकाय चुनाव टालने के मामले में BJP ने राज्यपाल से की हस्तक्षेप करने मांग, ज्ञापन भी सौंपा

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Oct, 2022 11:27 AM

bjp seeks governor s intervention in postponing civic polls

पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नेताओं ने अपने अध्यक्ष जयनाथ चौहान के नेतृत्व में शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चार अक्टूबर को जारी एक परिपत्र में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को सूचित...

पटनाः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बिहार इकाई के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर निकाय चुनाव टालने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से यह मांग पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश के मद्देनजर की जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए सीट आरक्षण को ‘‘अवैध'' करार दिया गया है। 

पार्टी नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नेताओं ने अपने अध्यक्ष जयनाथ चौहान के नेतृत्व में शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चार अक्टूबर को जारी एक परिपत्र में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को सूचित किया था कि 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले दोनों चरण के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। भाजपा के एक नेता ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन के बारे में कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि ओबीसी और ईबीसी के लिए सीट का वर्तमान कोटा अवैध है, क्योंकि बिहार सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण देने की खातिर पिछड़ेपन का स्तर निर्धारित करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करने में नाकाम रही थी।''

पार्टी नेता के मुताबिक, अदालत ने राज्य सरकार को यह सलाह भी दी है कि उसे ‘‘स्थानीय (शहरी या ग्रामीण) निकायों के चुनावों में आरक्षण से संबंधित एक व्यापक कानून बनाने पर विचार करना चाहिए, ताकि स्थिति उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप की जा सके।'' 

HC के फैसले के बाद स्थगित किया गया था चुनाव 
बता दें कि बीते मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बिहार निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को तत्काल स्थगित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने स्थानीय नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को ‘‘अवैध'' करार दिया और कहा है कि ऐसी सीटें सामान्य श्रेणी के तौर पर माने जाने के बाद ही चुनाव कराए जाएं। 

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