पप्पू यादव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अपहरण के 32 साल पुराने मामले में 5 महीने बाद बरी

Edited By Nitika, Updated: 04 Oct, 2021 03:25 PM

जाप अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपहरण के मामले में कोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया है। वहीं अब पप्पू यादव कोर्ट से बाहर आएंगे।

 

पटनाः जाप अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपहरण के मामले में कोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया है। वहीं अब पप्पू यादव कोर्ट से बाहर आएंगे। वहीं पप्पू यादव आज से करीब 32 साल पुराने मामले में 11 मई को गिरफ्तार किए गए थे।

अंतिम फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत मधेपुरा निशिकांत ठाकुर ने पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने के आदेश दिए हैं। पप्पू यादव की रिहाई पर पत्नी रंजीत रंजन ने ट्वीट कर बताया कि पूर्व सांसद पप्पू यादव जी पूरे पांच महीने बाद 32 साल पुराने फर्जी मुकदमे में दोषमुक्त साबित हो रिहा हुए। जनता और न्यायालय के प्रति आभार! लेकिन हम इस तानाशाही और जुल्म को न भूले हैं, न भूलेंगे! जनता माफ नहीं करेगी।

दरअसल, 1989 में पप्पू यादव, रामकुमार यादव और उमाकांत यादव एक साथ रहते थे। गुट के ही एक युवक ने एक लड़की से शादी कर ली थी। इस कारण पप्पू यादव का रामकुमार यादव और उमाकांत यादव से मतभेद हो गया। 29 जनवरी 1989 को रामकुमार यादव के चचेरे भाई शैलेन्द्र यादव ने मुरलीगंज थाना में शिकायत दर्ज करवाते आरोप लगाया। आरोप में कहा गया कि पप्पू यादव ने दिनदहाड़े रामकुमार यादव और उमाकांत यादव को जान से मारने की नीयत से अपहरण कर लिया है।
 

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