गोपालगंजः नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 21 Feb, 2021 01:39 PM

death penalty for culprit and murder of a minor

बिहार में गोपालगंज जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में शनिवार को एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई।

गोपालगंजः बिहार में गोपालगंज जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में शनिवार को एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 (पास्को) के विशेष न्यायाधीश बालेंद्र शुक्ला ने मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव निवासी जय किशोर शाह को यह सजा सुनाई है।

आरोप के अनुसार, 25 अगस्त 2020 को सिधवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव में नौ वर्षीय किशोरी गांव के ही जय किशोर शाह के घर जाकर उसके बच्चे के साथ खेल रही थी। इसी बीच जयकिशोर ने दुष्कर्म करने के बाद नाबालिग की हत्या कर दी थी और घर में ताला बंद कर फरार हो गया था। बाद में संदेह के आधार पर घर का ताला तोड़ने पर छज्जे से शव बरामद किया गया था।

इस मामले को लेकर सिधवलिया थाने में कांड संख्या 187/2020 दर्ज किया गया था। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई चल रही थी।

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