Edited By Nitika, Updated: 23 Jul, 2021 01:04 PM
बिहार में अब पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा बिना सर्वसम्मति के बहुमत के आधार पर होगा। इसके लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। वहीं सर्वसम्मति के बिना बहुमत के आधार होने वाले इन बंटवारों के दस्तावेजों पर पंचों के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।
पटनाः बिहार में अब पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा बिना सर्वसम्मति के बहुमत के आधार पर होगा। इसके लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। वहीं सर्वसम्मति के बिना बहुमत के आधार होने वाले इन बंटवारों के दस्तावेजों पर पंचों के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।
सरकार राज्य के जमीनी बंटवारे के विवादों को कम करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए वो रोजाना कुछ न कुछ नया प्रयोग कर रही है। जमीनों के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के साथ अंचलों में नए रिकॉर्ड रूम भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही म्यूटेशन की व्यवस्था को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। वहीं नई व्यवस्था के तहत, बंटवारे के लिए तैयार किए जाने वाले पंचनामे पर अगर पंचों के साथ 3 भाई भी हस्ताक्षर करेंगे तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग पूरी जमीन को सभी भाइयों के नाम अलग-अलग कर देगा।
बता दें कि बंटवारे की इस व्यवस्था की कानूनी मान्यता पहले से ही है। इसके अतिरिक्त पंचायत के लिए गठित समिति में मुखिया, हारे हुए मुखिया प्रत्याशी और वार्ड सदस्यों का होना जरूरी होगा।