Bihar News... सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पूर्व सांसद Pappu Yadav की अपील खारिज

Edited By Nitika, Updated: 12 Mar, 2024 08:07 AM

former mp pappu yadav appeal rejected

बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ओर से दाखिल की गई अपीलीय याचिका खारिज कर दी।

 

पटनाः बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की ओर से दाखिल की गई अपीलीय याचिका खारिज कर दी।

सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित सत्र अदालत के न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने यादव की ओर से दाखिल की गई अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उसे खारिज किए जाने का निर्णय सुनाया है। गौरतलब है कि 12 अप्रैल 2023 को सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष निचली अदालत ने पूर्व सांसद यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 323 एवं 353 के तहत दोषी करार देने के बाद एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 10,500 रुपए का जुर्माना भी किया था। उसी निर्णय के खिलाफ यादव की ओर से सत्र न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 70/2023 दाखिल की गई थी।

आरोप के अनुसार, फतुहा के महारानी चौक पर यादव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस पर किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। इस मामले प्राथमिकी फतुहा थाना कांड संख्या 70/2003 के रूप में दर्ज की गई थी।

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