पत्नी-बेटी का कत्ल करने वाले शख्स को आजीवन कारावास, 3 साल पहले लोहे के रॉड से पीट-पीटकर की थी हत्या

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Aug, 2024 12:03 PM

life imprisonment to the accused in wife daughter murder case

न्यायालय ने 30 जुलाई 2024 को सुनवाई पूरी कर शशिकांत यादव उर्फ राजू को इस दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया था। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तडवां निवासी शशिकांत यादव उर्फ राजू पुत्र नहीं होने से अपनी पत्नी...

सीवान: बिहार में सीवान जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी एवं बेटी की पीट-पीट कर हत्या करने के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे- 8 शशि भूषण कुमार की अदालत ने पत्नी एवं बेटी की पीट-पीट कर हत्या करने के एक मामले में नामजद एकमात्र अभियुक्त शशिकांत यादव उर्फ राजू को गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

15 फरवरी 2021 की रात की घटना 
न्यायालय ने 30 जुलाई 2024 को सुनवाई पूरी कर शशिकांत यादव उर्फ राजू को इस दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया था। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तडवां निवासी शशिकांत यादव उर्फ राजू पुत्र नहीं होने से अपनी पत्नी रीना देवी से नाराज चल रहा था। नाराजगी इस कदर थी कि 15 फरवरी 2021 की रात 11:30 बजे शशिकांत उर्फ राजू लोहे के मोटे रॉड से अपनी पत्नी रीना देवी को पीट रहा था। मारपीट की आवाज सुनकर घर में सोई शशिकांत की दोनों बेटियां सोनी कुमारी उर्फ साक्षी एवं निक्की कुमारी चिल्लाने लगी और मां को बचाने के लिए आगे बढ़ी। गुस्से में आग बबूला पिता ने निक्की और सोनी कुमारी की भी पिटाई कर दी।

इस घटना में मां रीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि घायल दोनों बेटियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान निक्की कुमारी की मौत हो गई। इस घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में सोनी कुमारी उर्फ साक्षी ने अपने पिता शशिकांत यादव उर्फ राजू के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

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