Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं की कमी वाली याचिका की खारिज

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Mar, 2024 07:03 PM

patna hc rejects the petition regarding lack of basic infrastructure in schools

शिक्षा विभाग को प्राप्त सूचना के अनुसार एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा वर्ष 2022 में पश्चिमी चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण जिला में स्थित विद्यालयों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के पश्चात् प्रारंभिक विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं की कमी दर्शाते हुए माननीय...

पटनाः शिक्षा विभाग को प्राप्त सूचना के अनुसार एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा वर्ष 2022 में पश्चिमी चम्पारण एवं पूर्वी चम्पारण जिला में स्थित विद्यालयों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के पश्चात् प्रारंभिक विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं की कमी दर्शाते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में PIL दायर किया गया।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक 166/गो० दिनांक 23.06.2023 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में 01 जुलाई, 2023 से विद्यालयों का लगातार निरीक्षण कराया जा रहा है और निरीक्षण के आधार पर आधारभूत संरचनाओं का भी अनुश्रवण कराया जा रहा है। नियमित निरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप विद्यालयों में किए जा रहे लगातार सुधारात्मक गतिविधियों के आलोक में उक्त वाद को उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज किया गया है। इसके लिए उक्त संस्था द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर की गयी है जिसके आधार पर कतिपय मीडिया संस्थान द्वारा उक्त के संबंध में भ्रम फैलाया जा रहा है एवं बिहार के विद्यालयों की स्थिति पर अवाछित एवं अतार्किक टिप्पणी की जा रही है।

बता दें कि 01 जुलाई, 2023 से लगभग 40 हजार विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक दिन कराया जा रहा है और विद्यालयों में पाए जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त राशि जिलों को दी जा रही है। जिलों को दी जाने वाली राशि से विद्यालयों में उपस्कर (वेच-डेस्क) की आपूर्ति, चहारदिवारी का निर्माण कार्य, वर्ग कक्ष मरम्मती, पेयजल की सुविधा, विद्यालय परिसर एवं शौचालयों की साफ-सफाई, prefab का निर्माण, शौचालयो की मरम्मति आदि कार्य कराया जा रहा है। विदित हो कि उक्त एसएलपी में किए गए उक्त प्रयासों एवं सुधार के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा पक्ष रखा जा रहा है।
 

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