केके पाठक को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के बैंक खाते फ्रीज करने के आदेश पर लगाई रोक

Edited By Ramanjot, Updated: 04 May, 2024 12:54 PM

patna high court stays order to freeze bank accounts of universities

न्यायमूर्ति अंजनि कुमार शरण की पीठ राज्य सरकार संचालित कई विश्वविद्यालयों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें शिक्षा विभाग की एक बैठक में शामिल नहीं होने के लिए संस्थानों के बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाने तथा कुलपतियों का वेतन रोकने के सरकार...

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने राज्य विश्वविद्यालयों के खातों से लेनदेन और कुलपतियों के वेतन पर रोक के निर्देश को स्थगित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही बिहार शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक राज्य विश्वविद्यालयों और उनके अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करें। 

न्यायमूर्ति अंजनि कुमार शरण की पीठ राज्य सरकार संचालित कई विश्वविद्यालयों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें शिक्षा विभाग की एक बैठक में शामिल नहीं होने के लिए संस्थानों के बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाने तथा कुलपतियों का वेतन रोकने के सरकार के हालिया आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा, ‘‘तदनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि सभी विवादित आदेश जिनके तहत विश्वविद्यालय के अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है और विश्वविद्यालयों के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, उन्हें अगले आदेश तक स्थगित रखा जाए।'' 

17 मई को होगी अगली सुनवाई
मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। बिहार सरकार ने मार्च में एक विश्वविद्यालय को छोड़ते हुए सभी अन्य राज्य विश्वविद्यालयां के बैंक खातों और कुलपतियों के वेतन लेने पर रोक लगा दी थी। इस साल फरवरी के अंतिम सप्ताह में शिक्षा विभाग की एक बैठक में इन संस्थानों के प्रतिनिधियों के अनुपस्थित रहने पर राज्य सरकार ने यह कार्रवाई की थी। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!