हिजाब विवादः कर्नाटक HC के फैसले के बाद बिहार में राजनीति शुरू, नेताओं ने व्यक्त की प्रतिक्रिया

Edited By Nitika, Updated: 15 Mar, 2022 02:05 PM

politics starts in bihar after karnataka hc decision

हिजाब पहनने को लेकर देश में चल रहे विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। हिजाब को इस्लाम धर्म के अनुसार अनिवार्य नहीं बताया है।

 

पटना(अभिषेक कुमार सिंह): हिजाब पहनने को लेकर देश में चल रहे विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। हिजाब को इस्लाम धर्म के अनुसार अनिवार्य नहीं बताया है। इस मुद्दे पर दायर सभी याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी छात्र-छात्रा शिक्षण संस्थानों के यूनिफार्म को पहनने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई है।
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भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इसके लिए कोर्ट को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मजहबी ड्रेस स्कूल, कॉलेज या कहीं का यूनिफार्म नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ जदयू विधायक और बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान पर विश्वास करते हैं। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि देश की अलग-अलग हिस्से की महिलाएं घूंघट करती है, ये हमारा ट्रेडिशन है और हमारे ट्रेडिशन पर रोक लगाना भाजपा का कुठाराघात है।
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बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले में कई याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने सभी याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया कि स्कूल कॉलेज में यूनिफार्म पहनने से कोई छात्र-छात्रा मना नहीं कर सकते हैं।

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