Edited By Ramanjot, Updated: 22 May, 2021 07:35 PM
बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार पर पटना हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। दरअसल, महाधिवक्ता ललित किशोर ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की है।
पटनाः बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। दरअसल, महाधिवक्ता ललित किशोर ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की है।
महाधिवक्ता ललित किशोर की सिफारिश के बाद अब विधि विभाग उसकी समीक्षा करेगा और फिर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ललित किशोर ने कहा कि इस मामले में जो सबूत हैं वो दोषियों की पहचान के लिए पर्याप्त हैं। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए था।
बता दें कि प्रतिबंधित माओइस्ट कम्यूनिस्ट सेंटर के सदस्यों ने 18 मार्च 1999 की रात एक ही जाति के 34 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पटना उच्च न्यायालय ने दो दशक पहले हुए नरसंहार के मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए सभी 13 लोगों को शुक्रवार को बरी कर दिया। जबकि निचली अदालत ने उन्हें सेनारी गांव में कत्लेआम के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।