Edited By Nitika, Updated: 27 Sep, 2021 04:10 PM
अगर आप किसी शादी-विवाह या अन्य किसी बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे हैं तो 3 दिन पहले थाने में जाना होगा। जी हां, शादी को लेकर सभी तरह के कार्यक्रमों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी।
पटनाः अगर आप किसी शादी-विवाह या अन्य किसी बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे हैं तो 3 दिन पहले थाने में जाना होगा। जी हां, शादी को लेकर सभी तरह के कार्यक्रमों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। वहीं बिना पुलिस की अनुमति के किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं हो सकेगा।
दरअसल, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत शादी विवाह और अन्य आयोजनों को लेकर पहले की तरह ही सख्ती है। शादी में बैंड बाजा के साथ डीजे पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह का आयोजन नहीं होगा। शादी-विवाह जैसे समारोह का आयोजन भी कोरोना प्रोटोकॉल में ही होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने को लेकर भीड़ लगाने वालों पर कार्रवाई होगी।
बता दें कि विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने में कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। इसके अतिरिक्त पुलिस और प्रशासन को शादी विवाह के साथ अन्य बड़े आयोजनों काे लेकर विशेष निर्देश दिया गया है।