नए फरमान को लेकर तेजस्वी ने नीतीश को दी चुनौती, कहा- इस आदेश के तहत मुझे करो गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Jan, 2021 04:53 PM

tejashwi challenges nitish with a new decree

नीतीश सरकार द्वारा जारी किए गए नए फरमान को लेकर बिहार में राजनीति गरमा गई है। राजद और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां इस फैसले का विरोध करने लगी हैं। इसी कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश को चुनौती देते हुए कहा है कि इस आदेश...

पटनाः नीतीश सरकार द्वारा जारी किए गए नए फरमान को लेकर बिहार में राजनीति गरमा गई है। राजद और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां इस फैसले का विरोध करने लगी हैं। इसी कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश को चुनौती देते हुए कहा है कि इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार करें। दरअसल, राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर मंत्रियों-अधिकारियों के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।

तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, "60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया है। बिहार पुलिस शराब बेचती है। अपराधियों को बचाती है निर्दोषों को फंसाती है। CM को चुनौती देता हूं- अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार।


राजद नेता ने अपने अन्य ट्वीट में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जारी पत्र को शेयर करते हुए लिखा, "हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहे मुख्यमंत्री की कारस्तानियां- प्रदर्शनकारी चिह्नित धरना स्थल पर भी धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकते, सरकार के ख़िलाफ लिखने पर जेल, आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता से नहीं मिल सकते। नीतीश जी, मानते है आप पूर्णत थक गए है लेकिन कुछ तो शर्म किजीए।

 


तेजस्वी यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र की जननी बिहार में संघी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकतंत्र की ही धज्जियां उड़ा रहे है। ऐसे कारनामे ही क्यों करते है कि शर्मिंदा होना पड़े? आपने अपना जमीर, सिद्धांत और विचार का सौदा तो भाजपा-संघ से कर लिया लेकिन आमजनों के मौलिक अधिकारों का हरगिज नहीं करने देंगे। समझ जाइए!

 

 


बता दें कि राज्य की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर आपत्तिजनक टिपण्णी करने वालों की शिकायत करने को कहा है। बिहार सरकार द्वारा नए फरमान के मुताबिक, प्रतिष्ठा हनन या छवि धूमिल करने वाले लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

 

 

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