Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Apr, 2024 10:42 AM
बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग पर लैंगिक हमला करने के अपराध में दोषी युवक को बुधवार को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी युवक पर 15...
पटना: बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग पर लैंगिक हमला करने के अपराध में दोषी युवक को बुधवार को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी युवक पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र स्थित कौशल नगर निवासी धर्मेंद्र कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह एवं भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
वहीं, जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसे 4 लाख रुपए दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।