Edited By Diksha kanojia, Updated: 11 Jun, 2022 12:49 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अमित शेखर ने इन 12 लोगों को भादंसं एवं पॉक्सो कानून के तहत दोषी ठहराया। सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया कि अदालत ने उनपर 20-20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
सरायकेलाः झारखंड के सरायकेला-खारसंवा की एक अदालत ने एक बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में 12 लोगों को मृत्युपर्यंत उम्रकैद की सजा सुनायी है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अमित शेखर ने इन 12 लोगों को भादंसं एवं पॉक्सो कानून के तहत दोषी ठहराया। सरकारी वकील अशोक कुमार राय ने बताया कि अदालत ने उनपर 20-20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
चांडिल थाने में दर्ज की गयी प्राथमिकी के अनुसार 28 अगस्त 2019 को एक सुनसान स्थान पर एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था।