Edited By Diksha kanojia, Updated: 22 Jun, 2022 02:44 PM
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद 26 वर्षीय आरोपी रशीद अंसारी को दुष्कर्म के मामले में 20 साल और अपहरण के मामले में 10 साल का सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। दोनों धाराओं में 10-10 हजार...
बोकारोः झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद 26 वर्षीय आरोपी रशीद अंसारी को दुष्कर्म के मामले में 20 साल और अपहरण के मामले में 10 साल का सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
दोनों धाराओं में 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सजा दोषी को भुगतनी होगा। जुर्माने की राशि पीड़तिा को देने का आदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने मामले के संबंध में बताया कि सात अप्रैल 2014 को आरोपी ने युवती का अपहरण कर लिया।
दोषी ने पीड़तिा के साथ अगले 18 दिनों तक दुष्कर्म किया। फिर युवती को साथ लेकर चंदनकियारी अपने गांव आया जहां पुलिस ने छापेमारी कर युवती को मुक्त कराने के साथ ही दोषी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ माह बाद रशिद जमानत पर छूट गया। मामले की सुनवाई के दौरान जब नौ गवाही पूरी हुई तो दोषी 14 दिसंबर 2018 को फरार हो गया। लगभग साढे़ तीन वर्षों के बाद तीन मई को अदालत में राशिद हाजिर हुआ।