कैबिनेट बैठक में पास हुए 2 महत्वपूर्ण निर्णय, सिविल सेवा परीक्षा के नए नियमों पर भी लगी मुहर

Edited By Diksha kanojia, Updated: 07 Jan, 2021 06:32 PM

cabinet seal on new rules of civil service examination

झारखंड मंत्रालय में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय पास हुए।

 

रांचीः झारखंड मंत्रालय में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय पास हुए। पहले फैसले में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, झारखंड सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच बने त्रिपक्षीय इकरारनामा यानी एग्रीमेंट से झारखंड सरकार ने बाहर आने का निर्णय लिया गया। सरकार ने ये फैसले जनहित के लाभ के लिए लिया है। वहीं दूसरे प्रस्ताव में कैबिनेट ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2021 की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि सालों से पुराने नियमों की वजह से आज हम बंधे हुए थे, जिसका निराकरण जरूरी था। वहीं साक्षात्कार के बाद अनारक्षित वर्ग के लिए एक कट आफ मार्क्स रखा गया है। इसमें यदि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का कोई प्रत्याशी अनारक्षित वर्ग के बराबर अंक लाता है, तो वह अनारक्षित वर्ग में चला जाएगा,परंतु अनारक्षित वर्ग में जाने के बाद यदि उसे मनपसंद सेवा नहीं मिलती है, तो वह फिर से आरक्षित वर्ग में जा सकता है।

गौरतलब है कि इससे पहले राज्य में होने वाली सिविल सेवा परीक्षाएं साल 1991 की नियमावली के अनुसार होती थीं। समय-समय पर आवश्यकतानुसार संकल्प लाकर साल 1991 की नियमावली को बदला गया था। अब नए रूल के हिसाब से परीक्षा होगी। विकास आयुक्त, वित्त सचिव और कार्मिक सचिव की बनी कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर यह नियमावली बनी है।

नियमावली की मुख्य बातें

  • सभी 15 सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता और उम्रसीमा एक समान रहेगी
  • अब पीटी में पद से 15 गुना उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा
  • अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ मार्क्स अधिकतम आठ फीसदी ही कम होगा।
  • सर्विस एलोकेशन (सेवा वितरण) के लिए फाइनल रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जायेगा और इसी लिस्ट के आधार पर सेवा वितरण किया जाएगा
  • इसमें अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ के बराबर या ऊपर अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का अंक होगा तो वे अनारक्षित श्रेणी में आ जाएंगे पर उनको आरक्षित श्रेणी में वापस आने का विकल्प होगा
  • साक्षात्कार के लिए कुल सीटों के ढाई गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा
  • भाषा पेपर का अंक केवल क्वालीफाइंग होगा

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