झारखंड HC का रांची नगर निगम को निर्देश- मुख्य मार्गों को अतिक्रमणों से करवाया जाना चाहिए मुक्त

Edited By Nitika, Updated: 23 Apr, 2024 01:44 PM

hc directs ranchi municipal corporation

झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम से कहा कि शहर के मुख्य मार्गों को अतिक्रमणों से मुक्त करवाया जाना चाहिए ताकि यातायात का सुगम परिचालन हो।

 

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम से कहा कि शहर के मुख्य मार्गों को अतिक्रमणों से मुक्त करवाया जाना चाहिए ताकि यातायात का सुगम परिचालन हो। न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि नगर निगम को एक महीने तक अतिक्रमण रोधी अभियान चलाकर शहर की सड़कों पर सुगम यातायात सुनिश्चित करना चाहिए।

पीठ ने कहा कि मेन रोड, लालपुर चौक, कचहरी चौक और अन्य व्यस्त चौराहों पर यह अभियान चलाया जाए और यातायात का दबाव कम किया जाए। पीठ राष्ट्रीय पथविक्रेता संघ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फेरी वालों और रेहड़ी-पटरी वालों के पुनर्वास का अनुरोध किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि लालपुर में मांस और मछली विक्रेताओं को एक बाजार में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अदालत को यह भी बताया गया कि सब्जी विक्रेता अब भी सड़क के किनारे बैठते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। निगम के वकील एलसीएन शाहदेव ने कहा कि लालपुर चौक से सब्जी विक्रेताओं को नयी जगह स्थानांतरित करने का कार्य दो महीने में पूरा कर लिया जाएगा और इससे सड़क साफ होगी।

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