झारखंड सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने संबंधी प्रस्ताव पर दी मंजूरी

Edited By Diksha kanojia, Updated: 16 Jul, 2022 10:46 AM

jharkhand government on proposal to provide free electricity to economically

बैठक में टाना भगत परिवारों को 25 वर्ष एवं उससे ऊपर के टाना भगत को प्रत्येक वर्ष में दो बार वस्त्र के लिए चार हजार रूपया देने की स्वीकृति दी है। बैठक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों-निदेशक,...

रांचीः झारखंड सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने संबंधी प्रस्ताव पर आज स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है।

बैठक में टाना भगत परिवारों को 25 वर्ष एवं उससे ऊपर के टाना भगत को प्रत्येक वर्ष में दो बार वस्त्र के लिए चार हजार रूपया देने की स्वीकृति दी है। बैठक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों-निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों को सप्तम पुनरीक्षित पेंशन दिनांक 01 जनवरी 2016 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 01 (एक) किलोग्राम चना दाल प्रतिमाह 1.00 (एक) रुपये प्रति किलोग्राम के अनुदानित दर से वितरण करने की योजना की स्वीकृति दी गई।

बैठक में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 की स्वीकृति दी गई। मनरेगा योजना अन्तर्गत श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोत्तरी करने के लिए राज्य योजना से अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली (संशोधित), 2014 में संशोधन की मंजूरी दी गई। बैठक में झारखण्ड राज्य में अवस्थित स्नातक स्तरीय घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटि एवं भविष्य निधि की सुविधा प्रदान करने संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प संख्या-1470, दिनांक-19.12.2012 एवं संदर्भित परिनियम में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन को मंजूरी दी गई।

बैठक में नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति दी गई। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति त्रि सदस्य होगी। 3 सदस्य समिति में प्रधान सचिव वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव कार्मिक विभाग होंगे। यह समिति एसओपी बनाकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी सुझाव राज्य सरकार को देगी। समिति द्वारा दिए गए सुझाव को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। 

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