झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी को संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने के दिए निर्देश

Edited By Diksha kanojia, Updated: 16 Feb, 2022 11:05 AM

jharkhand high court directs jpsc to release revised results soon

इससे पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा. रविरंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के सामने इस मामले की सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने कहा कि सातवीं से दसवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम शीघ्र जारी होगा।

 

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को उसकी सातवीं से लेकर दसवीं राज्य प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये और आयोग के परिणाम जारी करने में हुई त्रुटि को स्वीकार कर लेने के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए आज इस मामले का निपटारा कर दिया।

इससे पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा. रविरंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के सामने इस मामले की सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने कहा कि सातवीं से दसवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम शीघ्र जारी होगा। प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम में 1044 और अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को अदालत को यह जानकारी दी और संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी।

इस पर खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में जेपीएससी ने पहले ही गलती स्वीकार की थी और 11 फरवरी को ही इस संबंध में अपना हलफनामा दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि जब एक बार गलती हो गयी तो उसे सुधारा जाना चाहिए और संशोधित परिणाम शीघ्र जारी किया जाना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि त्रुटि के चलते नये सिरे से परिणाम जारी करने के लिए अदालत से अनुमति लेने की आवश्यकता हुई है।

अदालत ने जेपीएससी के हलफनामे को आधार मानते हुए संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश देने के बाद इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को वापस लिया मानकर निष्पादित कर दिया। जेपीएससी ने पूर्व में जारी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में विभिन्न वर्गों को आरक्षण दे दिया था, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गयी थीं। इस पर अदालत ने जेपीएससी और सरकार से आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था और यह बताने को कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया गया है या नहीं।

इससे पूर्व 11 फरवरी को जेपीएससी ने राज्य प्रशासनिक सेवा की सातवीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी करने में आयोग की ओर से त्रुटि होने की बात स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय से संशोधित परिणाम जारी करने के लिए शपथपत्र के साथ अंतरिम याचिका दायर कर अनुमति मांगी थी। जेपीएससी की ओर से उसके अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने उच्च न्यायालय में शपथपत्र दाखिल कर सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी थी।
 

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