Edited By Diksha kanojia, Updated: 08 Sep, 2021 10:31 AM
दावा किया गया कि यह गलत चलन है। यह आरोप लगाते हुए कि अधिनियम असंवैधानिक है, याचिकाकर्ता ने सवाल किया कि क्या ऐसा आवंटन करदाता के पैसे से बने भवन पर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता भैरव सिंह ने कहा कि विधानसभा भवन लोकतंत्र का मंदिर है और किसी की निजी...
रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें उन्होंने राज्य विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए एक कमरा आवंटित किया था।
दावा किया गया कि यह गलत चलन है। यह आरोप लगाते हुए कि अधिनियम असंवैधानिक है, याचिकाकर्ता ने सवाल किया कि क्या ऐसा आवंटन करदाता के पैसे से बने भवन पर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता भैरव सिंह ने कहा कि विधानसभा भवन लोकतंत्र का मंदिर है और किसी की निजी संपत्ति नहीं है।
गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज अदा करने के लिए कमरा नंबर टीडब्ल्यू-348 आवंटित किया है, जिसके बाद भाजपा ने मांग की है कि विधानसभा परिसर में एक हनुमान मंदिर और अन्य धर्मों के पूजा स्थल बनाए जाएं।