कोरोना प्रसार को रोकने के लिए दुमका में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू, सीएम हेमंत ने दिए ये निर्देश

Edited By Diksha kanojia, Updated: 07 Apr, 2021 11:07 AM

section 144 applied in dumka to stop the spread of corona

दुमका के अनुमंडल दण्डाधिकारी महेश्वर महतो ने सोमवार को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में संपूर्ण दुमका अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक मंगलवार से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू करने...

दुमकाः झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले में कोराना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
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दुमका के अनुमंडल दण्डाधिकारी महेश्वर महतो ने सोमवार को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में संपूर्ण दुमका अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक मंगलवार से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू करने से संबंधित आदेश जारी किया है।
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महतो ने कहा कि दुमका जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में लगातार वृद्धि हो रही है। जो आमजनों के लिए काफी खतरनाक है। ऐसी स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण से आमजनों को बचाव एवं प्रसार को रोकने के लिए नियमित रूप से मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
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