आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को HC से नहीं मिली राहत

Edited By Diksha kanojia, Updated: 25 Aug, 2020 03:26 PM

enos ekka did not get relief from hc in case of disproportionate assets

आय से अधिक संपत्ति मामले में सात वर्ष के कैद की सजा पाए झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को उच्च न्यायालय से सोमवार को कोई अंतरिम राहत नहीं मिल सकी, क्योंकि न्यायालय ने अंतरिम मदद देने से इनकार करते हुए मामले पर अंतिम बहस करने की ही बात कही।

रांचीः आय से अधिक संपत्ति मामले में सात वर्ष के कैद की सजा पाए झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को उच्च न्यायालय से सोमवार को कोई अंतरिम राहत नहीं मिल सकी, क्योंकि न्यायालय ने अंतरिम मदद देने से इनकार करते हुए मामले पर अंतिम बहस करने की ही बात कही।

जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति ए के चैधरी की पीठ ने एनोस एक्का की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। पीठ ने इस मामले में अंतिम बहस करने की बात कही।

दरअसल, आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और भाई गिदियन एक्का को सीबीआई की विशेष अदालत ने 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है।

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