उच्च न्यायालय ने खेलों के आयोजन में ‘गबन' मामले में सीबीआई को जांच करने का दिया आदेश

Edited By Diksha kanojia, Updated: 12 Apr, 2022 11:05 AM

high court orders cbi to probe into  embezzlement  in organizing sports

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 2018 में सुशील कुमार सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें राजधानी में 2011 में राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल घोटाले की त्वरित...

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में 34वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में जनता के धन के कथित गबन की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से अपने हाथ में लेने का सोमवार को आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 2018 में सुशील कुमार सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें राजधानी में 2011 में राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल घोटाले की त्वरित जांच की मांग की गई थी।

खंडपीठ ने पहले मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा कि एसीबी मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है और राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए गये खेलों के एक दशक से अधिक समय के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है।

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