Edited By Diksha kanojia, Updated: 13 Jul, 2021 06:07 PM
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी।
नई दिल्ली/रांचीः उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को जमीन खरीद मामले में बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी।
गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने जमीन खरीद मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी थी।