Edited By Diksha kanojia, Updated: 06 Aug, 2022 05:35 PM
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्तों ने जानबूझकर हत्या के नीयत से जज को ऑटो से टक्कर मारी था। कोर्ट ने आरोपियों को दफा 302 के तहत हत्या और दफा 201 के तहत सबूतों को छुपाने का आरोपी माना था। कोर्ट ने आज दोनो अभियुक्त राहुल और लखन को 25 हजार...
धनबादः धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्या मामले में आज सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में अभियुक्त राहुल और लखन वर्मा को जज की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्तों ने जानबूझकर हत्या के नीयत से जज को ऑटो से टक्कर मारी था। कोर्ट ने आरोपियों को दफा 302 के तहत हत्या और दफा 201 के तहत सबूतों को छुपाने का आरोपी माना था। कोर्ट ने आज दोनो अभियुक्त राहुल और लखन को 25 हजार जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के समय कोर्ट में जज उत्तम आनंद के रिश्तेदार भी मौजूद थे। परिवार वालों ने सजा पर असंतोष जाहिर करते हुए हत्यारों के लिए फांसी की मांग की।
परिजनों का कहना है कि वो फांसी की मांग को लेकर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि 28 जुलाई 2021 की सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले जज उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारी गई थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। मामला एसआईटी से होते हुए सीबीआई तक गया था।