Edited By Harman, Updated: 04 Feb, 2025 11:28 AM
झारखंड सरकार द्वारा कम उम्र में विधवा हो चुकी महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। बता दें कि यह योजना विछले वर्ष तत्कालीन...
Widow Remarriage Incentive Scheme in Jharkhand: झारखंड सरकार द्वारा कम उम्र में विधवा हो चुकी महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। बता दें कि यह योजना विछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा शुरू की गई थी। वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए राजधानी रांची से एक आवेदन आया है।
महिलाओं को सकारात्मक ढंग से समाज में सम्मान दिलाने की कोशिश
मिली जानकारी के अनुसार काके प्रखंड की एक महिला ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन मिलने के बाद जिला प्रशासन ने योजना का लाभ देने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने पर सरकार दो लाख रुपये प्रोत्साहन राशि महिला को देगी। बता दें कि पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना महिलाओं को सकारात्मक ढंग से समाज में सम्मान दिलाने के मकसद से शुरू की गई थी।
योजना के लिए आवश्यक शर्तें
इस योजना के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई है। शर्तों के अनुसार, लाभार्थी का झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। झारखंड का निवासी होना चाहिए। लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए। लाभार्थी महिला को अपने पति की मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पुनविवाह के संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए पुनर्विवाह की तारीख से एक साल के अंदर आवेदन करना होगा। आयकर दाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी वाली महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है।