PM Awas Yojana 2025: सिर्फ इन लोगो को मिलेंगे PM Awas Yojana 1 लाख 20 हजार रूपए, नियम जारी.. 31 मार्च से पहले वेटिंग लिस्ट में शामिल करवाएं नाम

Edited By Geeta, Updated: 21 Feb, 2025 12:29 PM

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PM Awas Yojana 2025: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई है। बता दें कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) (ग्रामीण) के तहत प्रतीक्षा सूची (PM Awas Yojana Waiting List) से छूटे योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण आवास ऐप प्लस...

PM Awas Yojana 2025: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई है। बता दें कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) (ग्रामीण) के तहत प्रतीक्षा सूची (PM Awas Yojana Waiting List) से छूटे योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण आवास ऐप प्लस (PM Awas Yojana Survey App) के माध्यम से 10 जनवरी से चल रहा है।

 

PM Awas Yojana Waiting List; 31 मार्च से पहले वेटिंग लिस्ट में शामिल करवाएं नाम

वहीं इन सभी के बीच आपको ये बता दें कि, अनेक नागरिकों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि भारत सरकार के द्वारा नियमों के अंतर्गत अनेक प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस योजना के पात्र बनना चाहते हैं औऱ योग्य हैं तो आवास प्लस सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। बता दें कि, यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है। कुछ निर्धारित मापदंडों के आधार पर इसमें नाम शामिल किया जाता है। वहीं जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी के बहकावे में नहीं आएं। जानकारी के लिए बता दें कि, यह 31 मार्च तक चलेगा।

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इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ:-

1.इनकम टैक्स और बिजनेस टैक्स जमा करने वाले लोगों को योजना से बाहर किया जाएगा।

2.जिनके पास पक्का घर है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

3. 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड

4.जिस परिवार के कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो तो ऐसे परिवार को भी इस योजना से बाहर किया जाएगा।

5.जिन नागरिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी है उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

6.वे परिवार जिनके पास ढाइ एकड़ सिंचित भूमि हो या ऐसे किसान जिनके पास 11.5 एकड़ या इससे भी ज्यादा की असंचित भूमि है उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

7. जिनके पास तीन पहिया-चार पहिया वाहन हो और मशीनी तिपहिया-चौपहिया कृषि उपकरण हो।

 

वहीं विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखंड के बीडीओ या पंचायत स्तरीय कर्मी से संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने कहा है कि, सर्वेक्षण के क्रम में कोई अवैध राशि की मांग करता है तो निगरानी विभाग के टेलीफोन नंबर- 0612-2215344, टोल फ्री नंबर- 1064 या मोबाइल नंबर- 7765953261 पर शिकायत की जा सकती है।

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