नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

Edited By Nitika, Updated: 21 Mar, 2021 05:50 PM

20 year sentence to a convict in a rape case

बिहार के गोपालगंज जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए जर्माने की सजा सुनाई।

गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए जर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालेंद्र शुक्ला ने इस मामले में अभियुक्त को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया। अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर तौफीक आलम को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार, गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की अपने ही पड़ोसी तौफीक आलम के घर पर घरेलू नौकर के रूप में काम करती थी।

इसी बीच 29 जुलाई 2007 को तौफीक आलम ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान पर गोपालगंज महिला थाने में कांड संख्या 40/2017 दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद महिला थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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