शस्त्र लाइसेंस रखने वालों के लिए जरूरी सूचना! बिहार सरकार ने आवेदन NDAL-ALIS पोर्टल पर अपलोड करने के दिए निर्देश

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Feb, 2023 02:06 PM

important information for arms license holders

बिहार सरकार ने इन सूचनाओं को पोर्टल पर अपलोर्ड करने का निर्देश देते हुए कहा कि इनपर इलेक्ट्रानिक प्रारूप में यथाशीघ्र कार्रवाई हो सकेगी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने 21 फरवरी को सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि शस्त्र नियम 2016 के नियम 16 के...

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से 8,556 शस्त्र लाइसेंसों के लंबित आवेदनों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पोर्टल ‘राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस डेटाबेस- शस्त्र लाइसेंस जारी करने संबंधी प्रणाली(एनडीएएल-एएलआईएस)' पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। यह पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विकसित किया है। 

"इनपर इलेक्ट्रानिक प्रारूप में यथाशीघ्र कार्रवाई हो सकेगी"
बिहार सरकार ने इन सूचनाओं को पोर्टल पर अपलोर्ड करने का निर्देश देते हुए कहा कि इनपर इलेक्ट्रानिक प्रारूप में यथाशीघ्र कार्रवाई हो सकेगी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने 21 फरवरी को सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि शस्त्र नियम 2016 के नियम 16 के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी, इन नियमों के तहत किसी भी लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्रदान करने अथवा नवीनीकरण करते समय या किसी भी संबद्ध सेवा को प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अनुमोदित कार्यों का आंकड़ा एनडीएएल-एएलआईएस सिस्टम पर उसके लॉगिन आईडी से इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पोर्टल पर अद्यतन हो।

"NDAL-ALIS पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए आवेदन होंगे अमान्य"
वहीं कानून के अनुसार सभी व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस के जो आवेदन एनडीएएल -एएलआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं, उन्हें अमान्य माना जाता है। बिहार सरकार ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 3 मार्च 2022 तथा 18 जनवरी 2023 को जारी पत्रों का हवाला दिया है, जिसमें इन आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड करने के लिये कहा गया है। 
 

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