Darbhanga News: शराब तस्करी के मामले में दोषी को कारावास समेत 1 लाख रुपए के अर्थ दंड की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Jun, 2024 11:21 AM

imprisonment for the accused in liquor smuggling case

उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार ने समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के मसीनाकोठी गांव निवासी सुशील पासवान को शराब तस्करी के जुर्म में सात वर्ष छह माह के कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। उत्पाद के विशेष सहायक लोक...

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार ने शराब तस्करी के मामले में दोषी तस्कर को सात वर्ष छह माह के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार ने समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के मसीनाकोठी गांव निवासी सुशील पासवान को शराब तस्करी के जुर्म में सात वर्ष छह माह के कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। उत्पाद के विशेष सहायक लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 में बहेड़ा थाना क्षेत्र के हावीभौआर गांव में कुद्दूस कम्प्लेक्स के पास सड़क पर एक ट्रक को जप्त किया गया था। जप्त ट्रक पर डाक पार्सल लिखा हुआ था। उक्त ट्रक में बने तहखाने से पुलिस द्वारा 2637.08 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी। जिसकी प्राथमिकी बहेड़ा थानाकांड सं. 185 /21 दर्ज की गई थी। न्यायालय में जीओ वाद सं.10598 /22 के तहत इसका बिचारन प्रारंभ हुआ।

उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रवि शंकर कुमार की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त सुशील पासवान को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी करार दिया और सजा की अवधि निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई पश्चात सात वर्ष छह माह का कारावास और एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। दो हजार लीटर से अधिक शराब बरामदगी को लेकर सात साल छह महीने की सजा सुनाई गई है। 

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