Edited By Swati Sharma, Updated: 10 Apr, 2024 10:28 AM
बिहार में पटना स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या किए जाने के मामले में एक व्यक्ति को मंगलवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ कुल 49 हजार रुपए का जुर्माना भी...
पटना: बिहार में पटना स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या किए जाने के मामले में एक व्यक्ति को मंगलवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ कुल 49 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
पीड़िता के पिता को दी जाएगी जुर्माने की राशि
पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश योगेश शरण त्रिपाठी की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र स्थित सोरमपुर गांव निवासी गुड्डू मांझी को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 302, 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा आठ एवं 12 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता के पिता को दी जाएगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता के पिता को मुआवजे के तौर पर 4 लाख 50 हजार रुपए दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि मामला वर्ष 2017 का था। एक छह वर्षीय अबोध बालिका आंगनबाड़ी में पढ़ने जा रही थी, तभी दोषी ने उसे बिस्किट का लालच दिया और उसे खेत के किनारे स्थित केबिन में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में साक्ष्य छुपाने के लिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में नौबतपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।