मुंगेर न्यायालय में अब जमानत के साथ अन्य मामलों की भी होगी सुनवाई, कोर्ट परिसर आने पर रोक

Edited By Ramanjot, Updated: 31 May, 2021 01:43 PM

munger court will now hear bail and other cases as well

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के 20 मई 2021 के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। सभी सुनवाई वर्चुअल मोड में होगीं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को वर्चुअल सुनवाई में अपने-अपने घरों...

मुंगेरः बिहार में मुंगेर जिले के जिला एवं सत्र न्ययाधीश ने रविवार को आदेश जारी कर मुंगेर न्यायालय में जमानत की अर्जी के साथ-साथ क्रिमिनल रिवीजन, क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल मिससेलिनियस की सुनवाई का भी आदेश दिया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के 20 मई 2021 के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। सभी सुनवाई वर्चुअल मोड में होगीं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को वर्चुअल सुनवाई में अपने-अपने घरों से भाग लेने का निर्देश दिया है। अधिवक्ताओं को मुंगेर न्यायालय परिसर किसी भी कीमत पर नहीं आने का आदेश दिया है। 

मुंगेर विधिज्ञ संघ के महासचिव अमित कुमार सिन्हा ने पटना उच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश को न्यायोचित और समयानुकूल निर्णय बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में मुंगेर न्यायालय में सिविल और फैमिली कोर्ट से जुडे़ मामलों की सुनवाई भी शुरू होंगीं। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की है कि न्यायालय में वर्चुअल मोड में सुनवाई में आने वाली दिक्कतें दूर कर ली जाएंगीं।

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