नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी वृद्ध को कठोर कारावास की सजा, 30 हजार रुपए का जुर्माना

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Feb, 2023 10:29 AM

rigorous imprisonment for old man convicted of raping a minor

विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में सरथूआ गांव के निवासी अंबिका सिंह को भारतीय दंड विधान और पोक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए...

पटना: बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आज एक 73 वर्षीय वृद्ध को सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

30 हजार रुपए का जुर्माना 
विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में सरथूआ गांव के निवासी अंबिका सिंह को भारतीय दंड विधान और पोक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया हैं। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

14 वर्षीय बालिका के साथ किया था दुष्कर्म 
वहीं मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2016 में शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। 

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