रोहतास SP को निगरानी अदालत ने 6 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का दिया आदेश

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Dec, 2022 01:13 PM

rohtas sp ordered to appear in court on january 6

निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने यह आदेश सासाराम (अगरेर) थाना कांड संख्या 360/1983 जिसकी विशेष वाद संख्या 82/1991 में पारित किया है। इस मामले की कांड दैनिकी विशेष लोक अभियोजक के पास उपलब्ध नहीं थी। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से निवेदन...

पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने रोहतास जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को 6 जनवरी 2023 को अपने न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने यह आदेश सासाराम (अगरेर) थाना कांड संख्या 360/1983 जिसकी विशेष वाद संख्या 82/1991 में पारित किया है। इस मामले की कांड दैनिकी विशेष लोक अभियोजक के पास उपलब्ध नहीं थी। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से निवेदन किया था कि निगरानी की अपराध शाखा के कार्यालय में भी वांछित केस डायरी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद अदालत ने 02 सितंबर 2022 को प्रस्तुत मामले की केस डायरी की कार्बन प्रति की मांग पुलिस अधीक्षक रोहतास के कार्यालय से की थी। पुलिस अधीक्षक, रोहतास के कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि मुकदमा अत्यधिक पुराना होने के कारण अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। विशेष लोक अभियोजक का कहना था कि किसी मुकदमे की केस डायरी तीन प्रतियों में तैयार होती है, लेकिन मुकदमे की गंभीरता को समझे बिना रिपोर्ट दे दिया गया है कि अभिलेख पुराना है और खो गया है।

अदालत ने पुलिस अधीक्षक, रोहतास के कार्यालय की रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं मानते हुए, पुलिस अधीक्षक को 06 जनवरी 2023 को अदालत में सशरीर उपस्थित रहने का आदेश देते हुए केस डायरी की कार्बन कॉपी को तलाश करने में अपनाई गई प्रक्रिया के दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक को भी भेजी है।

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