Edited By Ramanjot, Updated: 24 Dec, 2021 01:55 PM
अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि विशेष पोक्सो अदालत ने जिले के वारिसनगर थाना के धरहरा गांव मे 26 सितंबर 2018 को 15 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म मामले की सुनवाई की। इस मामले अदालत ने बच्ची के चाचा अभियुक्त अमरजीत सहनी को भारतीय दंड विधान...
समस्तीपुरः बिहार में समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उसके चाचा अमरजीत सहनी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ बीस हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि विशेष पोक्सो अदालत ने जिले के वारिसनगर थाना के धरहरा गांव मे 26 सितंबर 2018 को 15 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म मामले की सुनवाई की। इस मामले अदालत ने बच्ची के चाचा अभियुक्त अमरजीत सहनी को भारतीय दंड विधान की धारा-376 (3), 448 एवं पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए यह सजा दी।
सजायाफ्ता अभियुक्त अमरजीत सहनी पर जिले के वारिसनगर थाना के धरहरा गांव मे 26 सितंबर 2018 को घर मे घुसकर अपनी 15 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस संबंध में जिले के वारिसनगर थाना मे आरोपी चाचा के विरुद्ध कांड संख्या- 270 /2018 दर्ज कराया गया था।