शेल कंपनी मामला: HC में ED ने कहा- झारखंड में एजेंसी ने कार्रवाई की है, हम दस्तावेज देना चाहते हैं

Edited By Diksha kanojia, Updated: 15 May, 2022 09:19 AM

shell company case ed said in hc agency has taken action in jharkhand

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच 17 मई को मामले की विशेष रूप से सुनवाई करेगी। वहीं शेल कंपनी मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने ED को निर्देश दिया है की अपनी रिपोर्ट सीलबंद न्यायालय को दे।

 

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अवैध तरीके से खनन पट्टा लेने के मामले में आज हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच 17 मई को मामले की विशेष रूप से सुनवाई करेगी। वहीं शेल कंपनी मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने ED को निर्देश दिया है की अपनी रिपोर्ट सीलबंद न्यायालय को दे।

इस मामले की सुनवाई 17 मई को हाईकोर्ट करेगा। ईडी की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हाल के दिनों में झारखंड में एजेंसी ने कार्रवाई की है। जिससे संबंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करना। जिसपर न्यायालय ने निर्देश दिया कि सीलबंद रिपोर्ट दें। तुषार मेहता ने कोर्ट से प्रेयर किया था कि इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है।

वहीं न्यायालय ने सूनवाई के दौरान अर्थशास्त्री कौटिल्य का प्रसंग उद्धरित करते हुए कहा कि राजा का सुख प्रजा के सुख में होता है। वही सरकार की ओर से कपिल सिब्बल इस सुनवाई में शामिल थे वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से मुकुल रोहतगी थे।

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