शिक्षकों के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू, 3 चरणों में होंगे तबादले, यहां देखें तारीख और नए नियम

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Jul, 2026 05:24 PM

bihar teachers transfer process begins

विभाग के अनुसार, पूरी प्रक्रिया संशोधित ट्रांसफर नियमों के तहत ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और अंतिम ट्रांसफर आदेश 31 अक्टूबर तक जारी किए जाएंगे।

Bihar Teacher Transfers: बिहार शिक्षा विभाग ने बुधवार को लगभग छह लाख सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु 'ई-शिक्षककोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल खोला गया है। योग्य शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

विभाग के अनुसार, पूरी प्रक्रिया संशोधित ट्रांसफर नियमों के तहत ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और अंतिम ट्रांसफर आदेश 31 अक्टूबर तक जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और शिक्षकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत को खत्म करने के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। ऑनलाइन सिस्टम में प्रक्रिया के हर चरण को शामिल किया जाएगा, जिसमें आवेदन जमा करना, सूची प्रकाशित करना, आपत्तियों का निपटारा और अंतिम ट्रांसफर आदेश जारी करना शामिल है। 

तीन चरणों में होगी ट्रांसफर प्रक्रिया
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा TRE-1, TRE-2 और TRE-3 के तहत नियुक्त शिक्षक, जो अभी प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा अवधि) में हैं, वे भी निर्धारित शर्तों के अधीन ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ये शिक्षक काफी समय से ट्रांसफर के अवसरों की मांग कर रहे थे। ट्रांसफर प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। 

  • पहले चरण में, 7 अगस्त से 9 सितंबर तक, विभाग शिक्षकों की कमी और अधिकता को दूर करके स्कूलों में शिक्षकों के वितरण को संतुलित करेगा। अनंतिम (provisional) सूचियां प्रकाशित की जाएंगी, आपत्तियां आमंत्रित और उनका समाधान किया जाएगा, और अंतिम युक्तिकरण (rationalisation) सूची जारी की जाएगी। 
     
  • दूसरे चरण में, 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच, जिला, मंडल और राज्य स्थापना समितियां आपसी ट्रांसफर (mutual transfer) चाहने वाले आवेदनों की जांच करेंगी और पात्र मामलों को मंजूरी देंगी। 
     
  • तीसरे चरण में, 16 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच, 16 सितंबर को स्कूल-वार रिक्तियों की संशोधित सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद शिक्षक अपनी पसंद के स्कूलों का चयन करेंगे और ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे। इसके बाद विभाग ट्रांसफर लिस्ट जारी करेगा, आपत्तियों पर विचार करेगा और 31 अक्टूबर तक फाइनल ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर देगा। 


समय-सीमा के भीतर करें आवेदन
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे तय समय-सीमा के भीतर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन जमा करें; विभाग ने साफ कहा है कि 5 अगस्त के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार रिश्वतखोरी के मामले में ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। मंत्री ने कहा, "अगर कोई शिक्षक रिश्वत देने की कोशिश करता है या कोई अधिकारी रिश्वत मांगता हुआ पाया जाता है, तो रिश्वत देने और लेने, दोनों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने आगे कहा कि नई ट्रांसफर पॉलिसी का मकसद इस प्रोसेस को पारदर्शी, टेक्नोलॉजी पर आधारित और समय-सीमा के भीतर पूरा होने वाला बनाना है। साथ ही, इसका मकसद सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी या असंतुलन को दूर करके शिक्षकों का समान बंटवारा सुनिश्चित करना भी है।

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