Edited By Ramanjot, Updated: 10 Oct, 2024 12:42 PM
धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आदेश जारी होने के बाद बिहार के भोजपुर जिले के ग्राम अगियांव और पटना के पॉश इलाकों में स्थित 46 अचल संपत्तियों के साथ-साथ दो करोड़ रुपए की बैंक राशि को कुर्क किया गया है। एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई...
नई दिल्ली/पटनाः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कहा कि उसने धनशोधन जांच के तहत राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायक किरण देवी, उनके पति एवं पूर्व विधायक अरुण यादव और कुछ संबंधित संस्थाओं की 21 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आदेश जारी होने के बाद बिहार के भोजपुर जिले के ग्राम अगियांव और पटना के पॉश इलाकों में स्थित 46 अचल संपत्तियों के साथ-साथ दो करोड़ रुपए की बैंक राशि को कुर्क किया गया है। एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 21.38 करोड़ रुपए है, जो अरुण यादव, किरण देवी, अरुण यादव के बेटों राजेश कुमार और दीपू सिंह और उनकी पारिवारिक कंपनी ‘किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड' की है। किरण देवी लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली राजद की मौजूदा विधायक हैं, जो भोजपुर के संदेश निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। अरुण यादव ने 2015 से 2020 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया कि अरुण यादव ने ‘‘आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर और अपने पद का दुरुपयोग करके अपराध से भारी मात्रा में धन अर्जित किया तथा अपराध के धन को नकदी के माध्यम से संपत्ति अर्जित करने, आलीशान आवास बनाने तथा अपनी वैध आय की आड़ में उसे अपने बैंक खातों में जमा करने में छिपाया।'' अरुण यादव और उनके परिवार के खिलाफ धनशोधन का मामला बिहार पुलिस द्वारा पूर्व विधायक के खिलाफ ‘‘जघन्य अपराधों, अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री'' में कथित संलिप्तता के आरोप में दर्ज चार प्राथमिकियों से सामने आया है।