शौच करने गई मां-बेटी के साथ किया था सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट ने 11 साल बाद 6 आरोपियों को सुनाई कठोर सजा

Edited By Swati Sharma, Updated: 20 Jul, 2024 06:31 PM

6 accused sentenced in case of gang rape of mother and daughter

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक महिला और उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में छह आरोपियों को बीस-बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर...

बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक महिला और उसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में छह आरोपियों को बीस-बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर भुगतनी होगी और सजा
पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने एक महिला और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र जौकटिया गांव निवासी सुरेश यादव, गुड्डू यादव, सुभाष यादव, एकबाली यादव, भीम यादव तथा अजय यादव को यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

क्या था मामला?
गौरतलब हो कि 18 अप्रैल 2013 को एक बच्ची अपनी मां के साथ शौच करने के लिए घर से बाहर नहर पर गई थी। इसी दौरान दोषी बच्ची एवं उसकी मां को जबरदस्ती पकड़कर सुरेश यादव के घर ले गए और उनके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा मझौलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

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