एके-47 बरामदगी मामला: चार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद भेजा गया जेल, NIA कोर्ट का आदेश

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Sep, 2024 10:25 AM

four sent to jail in judicial custody in ak 47 recovery case

एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिजीत सिन्हा की अदालत में पेशी वारंट के आधार पर मुजफ्फरपुर की जेल से लाकर इस मामले के अभियुक्त मुजफ्फरपुर निवासी विकास कुमार और देवमणि तथा वैशाली जिला निवासी सत्यम कुमार एवं मोतिहारी निवासी मोहम्मद अहमद अंसारी को पेश किया...

पटना: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एके-47 राइफल की बरामदगी के मामले में चार लोगों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया।

एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिजीत सिन्हा की अदालत में पेशी वारंट के आधार पर मुजफ्फरपुर की जेल से लाकर इस मामले के अभियुक्त मुजफ्फरपुर निवासी विकास कुमार और देवमणि तथा वैशाली जिला निवासी सत्यम कुमार एवं मोतिहारी निवासी मोहम्मद अहमद अंसारी को पेश किया गया, जहां न्यायालय ने इन चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद 11 सितंबर 2024 तक के लिए पटना के बेउर जेल भेजने का आदेश दिया।

मामला मई 2024 का है। मुजफ्फरपुर जिले के फकुली थाना में थाना कांड संख्या 19/2024 के रूप में 07 मई 2024 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने सत्यम कुमार और विकास कुमार को एक-47 राइफल के पाट्र्स के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक अन्य अभियुक्त देवमणि की निशानदेही पर एक प्रतिबंधित एके-47 राइफल की बरामदगी की गई और उसकी आपूर्ति करने वाले अभियुक्त मोहम्मद अहमद अंसारी को नगालैंड से गिरफ्तार किया गया।

मामले में अंतरराज्यीय हथियारों के व्यापार का मामला सामने आने पर मामला एनआईए को सौंपा गया। एनआईए 05 अगस्त 2024 को आरसी 11/2024 के रूप में अपनी प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। अदालत में यह मामला विशेष वाद संख्या 06/2024 के रूप में दर्ज है। मामले की प्राथमिकी शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) एए, 26 एवं 35 के तहत दर्ज की गई है।

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