गया के पूर्व SP आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है आरोप

Edited By Swati Sharma, Updated: 16 Feb, 2023 10:22 AM

anticipatory bail plea of former gaya sp aditya kumar rejected

विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत में आदित्य कुमार की ओर से एक जमानत याचिका दाखिल कर उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा देने की प्रार्थना की गई थी। विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिह ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था।

पटना: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गया के पूर्व पुलिस अधीक्षक (एसपी) आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

जानिए पूरा मामला 
विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत में आदित्य कुमार की ओर से एक जमानत याचिका दाखिल कर उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा देने की प्रार्थना की गई थी। विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिह ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। मामला आय से अधिक  संपत्ति अर्जित करने का है। इस मामले में विशेष निगरानी इकाई द्वारा 05 दिसंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। 

वहीं मामला पीसी एक्ट की धारा 13 (1)(बी), 13(2), 12 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 120 (बी) के तहत दर्ज किया गया था। मामले के आरोपित पर आरोप है कि उसने वर्ष 2011-12 से अभी तक कार्यकाल के दौरान एक करोड़ 37 लाख 18 हजार 114 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। 

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